ठाणे। किसी महिला को ‘छम्मकछल्लो’ कहना आपको भारी पड़ सकता है। इसके लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। महाराष्ट के ठाणे की एक अदालत ने कहा है कि इस शब्द का इस्तेमाल करना ‘एक महिला का अपमान करने’ के बराबर है। एक मजिस्ट्रेट ने शहर के एक निवासी को ‘अदालत के उठने तक’ साधारण कैद की सजा सुनाई थी और उसपर एक रुपए का जुर्माना लगाया था। आरोपी के एक पड़ोसी ने उसे अदालत में घसीटा था। पड़ोसी महिला की शिकायत के अनुसार, 9 जनवरी 2009 को जब वह अपने पति के साथ सैर से लौट रही थी, तब उसे एक कूडेदान से ठोकर लग गई। महिला ने कहा कि यह कूडेदान उक्त आरोपी ने सीढ़ियों पर रखा था। आरोपी इस दंपती पर चिल्लाने लगा और उन्हें कई चीजें कहने के बीच उसने महिला को ‘छम्मकछल्लो’ कहकर पुकारा।
इस शब्द से गुस्साकर महिला ने पुलिस से संपर्क किया लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला ने अदालत का रुख किया। आठ साल बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट आर टी लंगाले ने उनके मामले को उचित ठहराते हुए कहा कि आरोपी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 509(शब्द, इशारे या किसी गतिविधि से महिला का अपमान) के तहत अपराध किया है।
मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, ‘यह एक हिंदी शब्द है। अंग्रेजी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। भारतीय समाज में इस शब्द का अर्थ इसके इस्तेमाल से समझा जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल किसी महिला का अपमान करने के लिए किया जाता है। यह किसी की तारीफ करने का शब्द नहीं है, इससे महिला को चिढ़ होती है और उसे गुस्सा आता है।’
आपको बता दें कि शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ‘रॉ वन’ के एक हिट गाने में इस शब्द का इस्तेमाल हो चुका है।
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Monday, September 4, 2017
‘छम्मकछल्लो’ कहने पर ₹1 का जुर्माना, Court के उठने तक की सजा
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Zone-I, Bhopal, India
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