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Saturday, May 4, 2024

पीएम आवास शहरी : केंद्र के आदेश के बाद भी हितग्राही अनुदान की राशि 72 प्रतिशत जियो टैग सिस्टम से नहीं

 पीएम आवास शहरी : केंद्र के आदेश के बाद भी हितग्राही अनुदान की राशि 72 प्रतिशत जियो टैग सिस्टम से नहीं




इस योजना के तहत हितग्रारियों को जियो टैग प्रणाली के माध्यम से देने के निर्देश हैं। छत्तीसगढ़ में 72 प्रतिशत हितग्राहियों को राशि का भुगतान एबीएस सिस्टम से किया गया है।

 


रायपुर। छत्तीसगढ़ में पीएम अवास योजना शहरी भी अब विवाद में घिरती नजर आ रही है। दरअसल इस योजना के तहत हितग्रारियों को जियो टैग प्रणाली (एबीपीएस) के माध्यम से देने के निर्देश हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में ही स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में 72 प्रतिशत हितग्राहियों को राशि का भुगतान एबीएस सिस्टम से किया गया है। नगरीय निकायों की इस गड़बड़ी को केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना माना जा रहा है।

सरकार ने जारी किया आदेश

इस मामले को लेकर राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्त, सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत को एक पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राही द्वारा स्वयं का आवास निर्माण ( बीएलसी) घटक के अंतर्गत स्वीकृत हित ग्राहियों को जियो टैग अनुसार अनुदान, किस्त की राशि जारी किए जाने के लिए अनिवार्यतः एबीपीएस आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम का उपयोग करना है। इस संबंध में भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 9 नवंबर 2023 को निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 14 दिसंबर 2023 को सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी किया था।

तीन माह में केवल 28 प्रतिशत अनुदान सिस्टम से

इस पूरे मामले में यह गड़बड़ी सामने आई है कि जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक हितग्राहियों को जारी कुल अनुदान, किस्त की राशि में से केवल 28 प्रतिशत राशि का भुगतान एपीबीएस सिस्टम से किया गया है। शेष 72 प्रतिशत राशि का भुगतान अकाउंट बेस्ड मोड से किया गया है। खास बात ये है कि यह जानकारी पीएफएमएस सिस्टम की रिपोर्ट से सामने आई है ।

सरकार ने माना-आदेश की अवहेलना

इस मामले को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों के प्रमुख अधिकारियों को भेजे गए पत्र में साफ कहा है कि नगरीय निकायों को शासन द्वारा जारी निर्देशों के बाद भी हितग्राहियों को किस्त अनुदान की राशि जारी किए जाने के लिए एपीबीएस सिस्टम का शत प्रतिशत उपयोग नहीं किया जा रहा है। शासन द्वारा जारी निर्देशों के बाद भी हितग्राहियों को अकाउंट बेस्ड मोड से भुगतान किया जाना केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना का परिचायक है। अब निकायों से कहा गया है कि पीएम आवास शहरी के स्वीकृत हितग्राहियों को जियो टैग अनुसाग अनुदान किस्त की राशि जारी करने के लिए अनिवार्यतः एपीबीएस का उपयोग करते हुए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

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