Indian Railways News ठंड में कई ट्रेनें लेट से चलती है। इसका असर भारतीय रेलवे के संचालन के साथ यात्रियों को भी पड़ता है। ट्रेन लेट होने के कारण कई यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर घंटो इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में कई यात्रियों के मन में सवाल रहता है कि ट्रेन लेट होने के कारण टिकट कैंसिल कर दी जाए तो क्या उन्हें फुल रिफंड मिलेगा?
भारतीय रेलवे कब देता है फुल रिफंड?
भारत के उत्तरी राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसमें कोहरे का असर आम लोगों के साथ ट्रेन के संचालन पर पड़ता है। ठंड में जब घने कोहरा होता है तो इसकी वजह से कई ट्रेनें लेट चलती है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट हो जाती हैं या फिर कैंसिल हो जाती है।
ट्रेन के कैंसिल होने पर तो यात्रियों को टिकट की पूरी राशि मिल जाती है। लेकिन, ट्रेन के लेट होने पर भी क्या रिफंड मिलता है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को पूरा रिफंड पाने का अधिकार दिया है। हालांकि, इसके लिए कुछ नियम व शर्तें अवश्य होती हैं। हम आपको इस आर्टिकल में इसके बारे में बताएंगे।
कब मिलता है पूरा रिफंड?भारतीय रेलवे के नियमों (Indian Railway Rule) के अनुसार अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट होती है तो यात्री को टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। हालांकि. अगर यात्री ने तत्काल टिकट बुक किया है तब टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
फुल रिफंड पाने के लिए यात्रियों को टिकट डिपॉजिट रसीद (Ticket Deposit Receipt) सबमिट करनी होगी।
कहां फाइल करें टीडीआरयात्री आईआरसीटीसी (IRCTC) के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर टीडीआर (Ticket Deposit Receipt-TDR) फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन टीडीआर फाइल करने के लिए उन्हें टिकट काउंटर पर जाना होगा। टिकट काउंटर पर जाकर उन्हें टिकट सरेंडर करना होगा, जिसके बाद उन्हें पूरा रिफंड मिल जाएगा। आपको बता दें कि टीडीआर या टिकट सरेंडर करने के बाद रिफंड मिलने में न्यूनतम 90 दिन लगते हैं।
कैसे फाइल करें टीडीआरसबसे पहले IRCTC के वेबसाइट पर यूजरआईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।
अब ‘Services’ के ऑप्शन में जाकर "File Ticket Deposit Receipt (TDR)" को सेलेक्ट करें।
इसके बाद My Transactions पर क्लिक करें।
अब स्क्रीन पर "File TDR" ऑप्शन शो होगा, उसे सेलेक्ट करें।
अब सभी जानकारी देने के बाद सबमिट करें।
इसके बाद क्लेम रिक्वेस्ट भारतीय रेलवे को भेजा जाएगा। रेलवे द्वारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद आपको रिफंड मिल जाएगा।नोट कर लें कि रिफंड की राशि उस बैंक अकाउंट में आएगी जिसके जरिये आपने टिकट बुक की थी।
ट्रेन के कैंसिल होने पर तो यात्रियों को टिकट की पूरी राशि मिल जाती है। लेकिन, ट्रेन के लेट होने पर भी क्या रिफंड मिलता है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को पूरा रिफंड पाने का अधिकार दिया है। हालांकि, इसके लिए कुछ नियम व शर्तें अवश्य होती हैं। हम आपको इस आर्टिकल में इसके बारे में बताएंगे।
कब मिलता है पूरा रिफंड?भारतीय रेलवे के नियमों (Indian Railway Rule) के अनुसार अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट होती है तो यात्री को टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। हालांकि. अगर यात्री ने तत्काल टिकट बुक किया है तब टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
फुल रिफंड पाने के लिए यात्रियों को टिकट डिपॉजिट रसीद (Ticket Deposit Receipt) सबमिट करनी होगी।
कहां फाइल करें टीडीआरयात्री आईआरसीटीसी (IRCTC) के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर टीडीआर (Ticket Deposit Receipt-TDR) फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन टीडीआर फाइल करने के लिए उन्हें टिकट काउंटर पर जाना होगा। टिकट काउंटर पर जाकर उन्हें टिकट सरेंडर करना होगा, जिसके बाद उन्हें पूरा रिफंड मिल जाएगा। आपको बता दें कि टीडीआर या टिकट सरेंडर करने के बाद रिफंड मिलने में न्यूनतम 90 दिन लगते हैं।
कैसे फाइल करें टीडीआरसबसे पहले IRCTC के वेबसाइट पर यूजरआईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।
अब ‘Services’ के ऑप्शन में जाकर "File Ticket Deposit Receipt (TDR)" को सेलेक्ट करें।
इसके बाद My Transactions पर क्लिक करें।
अब स्क्रीन पर "File TDR" ऑप्शन शो होगा, उसे सेलेक्ट करें।
अब सभी जानकारी देने के बाद सबमिट करें।
इसके बाद क्लेम रिक्वेस्ट भारतीय रेलवे को भेजा जाएगा। रेलवे द्वारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद आपको रिफंड मिल जाएगा।नोट कर लें कि रिफंड की राशि उस बैंक अकाउंट में आएगी जिसके जरिये आपने टिकट बुक की थी।

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