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Monday, June 9, 2025

ईरान में 20 से ज्यादा शहरों में कुत्तों को घुमाने पर लगी रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई; क्यों लिया गया ये फैसला?

 ईरान में 20 से ज्यादा शहरों में कुत्तों को घुमाने पर लगी रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई; क्यों लिया गया ये फैसला?


ईरान ने सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 20 से अधिक शहरों में कुत्तों को घुमाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तेहरान स्थित फराज न्यूज के अनुसार इन शहरों में करमानशाह इलम हमादान और करमान जैसे शहर शामिल हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि कुत्तों को घुमाना लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है और इससे सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी हो सकते हैं।

कुत्तों को घुमाने पर लगी रोक (फाइल फोटो)

ईरान ने सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 20 से ज्यादा शहरों में कुत्तों के घुमाने पर बैन लगा दिया है। तेहरान स्थित फराज न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिन शहरों में प्रतिबंध लगाया गया है उनमें करमानशाह, इलम, हमादान, करमान, बोरूजेर्ड, रोबत करीम, लवसनात और गोलेस्तान शामिल हैं।


इसी तरह के बैन सबसे पहले 2019 में राजधानी तेहरान में लगाए गए थे, जिससे नागरिकों के बीच और आलोचना हुई थी। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि कुत्तों को टहलाना लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। उनका यह भी तर्क है कि कुत्तों को टहलाना सुरक्षा संबंधी मुद्दों को जन्म दे सकता है।


कुत्तों के मालिक पर हो रही कार्रवाईहालांकि उन्होंने इस कदम को लेकर कोई विशेष जानकारी नहीं दी है। रिपोर्टों के अनुसार, अधिकारी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले कुत्तों के मालिकों पर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके कारण गिरफ्तारी और प्रतिरोध हो रहा है। सुधारवादी अखबार एतेमाद ने रविवार को इलाम शहर के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


इस खबर में कोई अन्य अपडेट नहीं था। ईरान के सरकारी अखबार ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है


ईरान में कुत्तों को टहलाना प्रतिबंधित क्यों है?स्थानीय निर्देशों और पुलिस के आदेशों के जरिए प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि कोई राष्ट्रीय कानून पारित नहीं हुआ है। हालांकि, ईरान के दंड संहिता और संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो अधिकारियों को ऐसे प्रतिबंध लगाने में सक्षम बनाते हैं, जो सार्वजनिक नैतिकता पर अनुच्छेद 638, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरों पर अनुच्छेद 688 और संविधान का अनुच्छेद 40 है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने पर रोक लगाता है।

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