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Sunday, September 21, 2025

GST कम होने पर भी दुकानदार वसूल रहे हैं पुराना दाम? यहां दर्ज करवा सकते हैं शिकायत

 GST कम होने पर भी दुकानदार वसूल रहे हैं पुराना दाम? यहां दर्ज करवा सकते हैं शिकायत



केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद भी कई दुकानदार पुराने दामों पर सामान बेच रहे हैं। सरकार अब इसकी निगरानी करेगी और जीएसटी अधिकारियों को 54 वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखने का आदेश दिया गया है। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबरों और पोर्टल के माध्यम से ग्राहक ऐसे दुकानदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं जिससे उचित मूल्य पर सामान मिल सके।

जीएसटी घटने के बाद भी सामान सस्ता न होने पर करें शिकायत। फाइल फोटो

HIGHLIGHTSजीएसटी घटने के बाद भी सामान सस्ता न होने पर कर सकेंगे शिकायत।
कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 8800001915 पर दर्ज कर सकते हैं शिकायत।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी शिकायत की सुविधा।


 बीते दिनों केंद्र सरकार ने जीएसटी टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव करते हुए कई वस्तुओं को टैक्स फ्री कर दिया था। इससे रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो गईं हैं। हालांकि, कई दुकानदार अभी भी पुराने दामों पर ही सामान बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। मगर, अब सरकार इसकी भी सख्त निगरानी कर करने वाली है।


जो दुकानदार अभी भी जीएसटी के दाम पर सामान बेच रहे हैं, ग्राहक उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने जीएसटी अधिकारियों को 54 सामानों की लिस्ट सौंपी है। अधिकारियों को इन चीजों की कीमतों पर नजर रखने का आदेश दिया गया है।

उपभोक्ता भी दर्ज करवा सकते हैं शिकायत

उपभोक्ता अगर चाहें तो वो खुद दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 22 सितंबर से नई सुविधा शुरू की है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और INGRAM पोर्टल पर जीएसटी से जुड़ी शिकायतों के लिए अलग से कैटेगरी बनाई गई है।
कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 8800001915 पर मैसेज या व्हाट्सएप से शिकायत दर्ज करें।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी शिकायत कर सकते हैं।
1800114000 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप या उमंग एप पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें

जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। कल यानी सोमवार से देश में सिर्फ जीएसटी की 2 दरें 5% और 18% ही लागू होंगी। इससे देश में रोजमर्रा की चीजें, जैसे पनीर और घी समेत एसी और कारें भी सस्ती हो जाएंगी।


केंद्र सरकार के अनुसार, पुराने स्टॉक पर बेशक जीएसटी के साथ दाम ज्यादा होगा, लेकिन इसे भी बिना जीएसटी के कम रेट पर बेचा जाएगा।

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