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Tuesday, September 2, 2025

महाकाल मंदिर में कैसे होगी VIP एंट्री? एमपी हाईकोर्ट का आ गया फैसला

 महाकाल मंदिर में कैसे होगी VIP एंट्री? एमपी हाईकोर्ट का आ गया फैसला



Mahakaleshwar Temple VIP Entry इंदौर हाईकोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटाने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि VIP एंट्री का नियम लागू रहेगा और VIP कौन होगा इसका फैसला कलेक्टर करेंगे। याचिकाकर्ता ने VIP लोगों की लिस्ट जारी करने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

महाकालेश्वर मंदिर में VIP एंट्री पर हाईकोर्ट का फैसला। फाइल फोटो


मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। हालांकि, आम लोगों को महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं मिलती। इसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर अदालत ने फैसला सुनाया है।


मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटाने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत का कहना है कि गर्भगृह में VIP एंट्री का नियम लागू रहेगा और VIP कौन होगा, इसका फैसला कलेक्टर करेंगे।

VIP एंट्री पर कोर्ट ने क्या कहा?

याचिकाकर्ता ने गर्भगृह में जाने वाले VIP लोगों की लिस्ट जारी करने की मांग की, जिसपर कोर्ट ने कहा कि कौन VIP है और कौन नहीं? इसका फैसला याचिका में नहीं किया जा सकता है। VIP की कोई सूची नहीं होती, जिसे गर्भगृह में जाने की अनुमति मिल जाए, वही VIP है।


मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दो जजों की बेंच जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को देर शाम 2 पन्नों का आदेश जारी किया गया था।

याचिका खारिज की

याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दर्पण का पक्ष रखते हुए एडवोकेट चर्चित शास्त्री ने कहा कि आम श्रद्धालुओं के लिए महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाने पर रोक लगी है, लेकिन नेताओं के बच्चे और बड़े व्यापारी आसानी से गर्भगृह में प्रवेश पा जाते हैं।

याचिका में कहा गया था कि हजारों किलोमीटर का सफर करके पहुंचने वाले भक्तों को बाहर से ही लौटा दिया जाता है। इससे कई भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। हालांकि, अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी।

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