10 लाख जुर्माना, 30% टैक्स और 300% पेनाल्टी अलग से, 25000 लोग निशाने पर, जिन्होंने ITR में छुपाई ये जानकारी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि वह विदेशों में संपत्ति छुपाने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है। CBDT ने इसके लिए "हाई रिस्क" वाले केसों की पहचान की है, जहां व्यक्तियों ने एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए दाखिल ITR में विदेशी संपत्ति की सूचना नहीं दी है।

विदेशों में संपत्ति (foreign assets) छुपाने को लेकर आयकर विभाग कई टैक्सपेयर्स पर सख्ती बरतने की तैयारी में है। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को कहा कि उसने "हाई रिस्क" वाले केसों की पहचान की है, जहां व्यक्तियों ने एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए दाखिल ITR में विदेशी संपत्ति की सूचना नहीं दी है। विभाग 28 नवंबर से ऐसे करदाताओं को SMS और ईमेल भेजना शुरू करेगा, जिसमें उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक संशोधित आईटीआर दाखिल करने की सलाह दी जाएगी।
पिछले साल भी, विभाग ने उन चुनिंदा करदाताओं को SMS/ईमेल भेजे थे, जिनके पास विदेशों में संपत्ति थी लेकिन उन्होंने AY2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में इसका खुलासा नहीं किया था।
आयकर विभाग के NUDGE कैंपेन का दूसरा चरणकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गुरुवार को कहा कि वह दूसरा "NUDGE" कैंपेन शुरू कर रहा है। इसके तहत कुछ अहम प्रावधान किए गए हैं।
इस कैंपेन के तहत शुरुआत में करीब 25000 चुनिंदा हायर रिस्क केसों को टारगेट किया जाएगा। इस अभियान का दूसरा चरण दिसंबर के मध्य से शुरू होगा।
जिन बड़े कॉरपोरेट्स के कर्मचारियों के पास विदेशी संपत्ति है और उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है, उन्हें भी करदाताओं को जागरूक करने के लिए इसमें शामिल किया गया है।
काला धन अधिनियम में विदेशी संपत्ति का खुलासा नहीं करने पर 30% टैक्स के अलावा 10 लाख रुपये का जुर्माना और देय कर पर 300% पेनाल्टी निर्धारित की गई है।
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